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सस्पेंड 6 अधिकारियों की दोबारा जांच के आदेश

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पटियाला
एसएसटी नगर एक्सटेंशन स्कीम में लगभग साढ़े 17 बीघे ((साढ़े 17 हजार गज)) जमीन के सरकारी दस्तावेजों में हेराफेर करके निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के आरोपों में सस्पेंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 6 अधिकारियों व मुलाजिमों की फिर जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
इन आरोपियों की दोबारा जांच कराने की अपील के बाद यह आदेश खुद लोकल बॉडीज विभाग के मंत्री अनिल जोशी ने जारी किए है। बुधवार को दैनिक भास्कर से निकाय मंत्री अनिल जोशी ने इन आदेशों की पुष्टि की।



एक लॉबी को बचाने की कोशिश: प्रधान

॥ एसएसटी नगर बचाओ संघर्ष कमेटी प्रधान रणजीत सिंह ने कहा कि दोबारा जांच का कोई तुक नहीं बनता था। डीसी से मिलकर इनके खिलाफ तुरंत कानूनी मामला दर्ज करके इन्हें सजा दी जाए। एक लॉबी इन्हें बचाने की जुगत में है। हम अदालत का सहारा लेंगे।

नहीं चाहते बेकसूर को सजा मिले: मंत्री

॥ निकाय मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि अगर ये अफसर दोषी है तो इनके खिलाफ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी बेकसूर को सजा मिले। अफसर अपने आप को बेकसूर होने का दावा कर रहे है। इसलिए फिर जांच के आदेश दिए हैं। दोबारा जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा।

और जमीन लैप्स हो गई

॥ 90 के दशक में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एसएसटी नगर एक्सटेंशन स्कीम काटी। जमीन मालिकों ने 2008 में लगभग साढ़े 17 बिघे जमीन पर कब्जा न छोड़कर हाईकोर्ट में याचिका लगाकर सरकार पर धक्केशाही से जमीन लेने का आरोप लगाया। 18 अक्तूबर 2011 को सचिव ने स्पीकिंग आर्डर पास करके याचिकाकर्ताओं के सभी दावे खारिज कर दिए। मई 2012 में याचिकाकर्ता दोबारा हाईकोर्ट गए। 19 जुलाई 2012 को हाईकोर्ट ने 5 महीने के अंदर यह जमीन एक्वायर करने के निर्देश दिए।

उधर यह मामला उठाने वाले एसएसटी नगर बचाओ संघर्ष कमेटी प्रधान रणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के कुछ अफसर व नेता दोषियों को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रहे है। जल्द हाईकोर्ट मेंं याचिका दायर कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने का दबाव बनाएंगे। मंत्री अनिल जोशी ने ट्रस्ट के ईओ गोरे लाल जिंदल, डिप्टी ईओ राजेश चौधरी, टाउन प्लानर अमरप्रीत कौर, सुपरिटेंडेंट बसंत सिंह, क्लर्क संजय व सीनियर सहायक ज्ञान सिंह को बीते 11 दिसंबर को सस्पेंड किया था।

याचिका दायर कर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए बनावाएंगे दवाब

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट - ७५ करोड़ की साढ़े 17 बीघे जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी कर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का मामला