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डीसी बोले, चंडीगढ़ के लेटर को फाड़कर फेंक दिया डस्टबिन में
प्रेम वर्मा - पटियाला
प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए इंडस्ट्री एरिया की जमीन का रेट पंजाब स्माल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कारपोरेशन ((पीएसआईईसी)) चंडीगढ़ के नियम लागू नहीं होंगे। चंडीगढ़ के इस रेट के लेटर की कॉपी को कब से फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया है। वहां के रेट्स यहां पर लागू करने के कोई मायने नहीं रखते हैं।
डीसी जीके सिंह ने कहा कि पटियाला की इंडस्ट्री पर लोकल कलेक्टर रेट ही लागू होंगे। पीएसआईईसी चंडीगढ़ के रेट्स लागू करने का सवाल नहीं उठता है। पटियाला इंडस्ट्रियल एस्टेट वेलफेयर सोसायटी के सदस्यों ने कहा कि डीसी ऑफिस से जारी लेटर नंबर-1095 में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पीएसआईईसी चंडीगढ़ के रेट 1500 रुपए को लागू करने का जहां स्वागत किया है। डीसी ऑफिस से जारी लेटर के आधार पर अगला कदम उठाएंगे। रिट दायर करने के अतिरिक्त लोकल बॉडीज विभाग के सचिव के पास मुद्दा उठा सकते हैं।
लोकल कलेक्टर रेट ५ हजार
॥ डीसी जीके सिंह ने कहा कि कलेक्टर रेट को लेकर बार-बार चक्कर में पडऩे की जरूरत नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ के रेट यहां लागू नहीं होंगे। लोकल कलेक्टर रेट 5000 रुपए तय किया गया है और इसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होगा।
पटियाला इंडस्ट्रियल एस्टेट वेल्फेयर सोसायटी के सदस्य लेटर की कॉपी दिखाते। ((इनसेट में लेटर की कॉपी))
जिला प्रशासन का लेटर मिलने के बाद बुधवार को सरहिंद रोड पर इंडस्ट्रियल एस्टेट वेलफेयर सोसायटी के ऑफिस में प्रधान नरिंदर सिंह खुराना, निर्मल सिंह, हरमिंदर सिंह, रविंदर गुप्ता, रोहित गुप्ता व अश्वनी कुमार ने मीटिंग की। प्रधान नरिंदर सिंह खुराना ने बताया कि इससे पहले फोकल प्वाइंट के प्रधान के पास लेटर पहुंचा था। अब उनके पास लेटर नंबर 1095 आया है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए पीएसआईईसी चंडीगढ़ के रेट्स लागू करने के बारे में जिक्र किया है। कलेक्टर रेट के नाम पर पहले 15 हजार रुपए प्रति वर्ग गज, उसके बाद 10 हजार रुपए व बाद में 5 हजार रुपए किया गया। वहीं नगर निगम ने 2083 रुपए कलेक्टर रेट प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मंजूर किया। इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को लेकर असमंजस में है कि कलेक्टर रेट कितना होगा और उनकी एक ही मांग है कि पीएसआईईसी वाले चंडीगढ़ के रेट्स ही लागू किए जाएं।
इंडस्ट्रियलिस्ट की मांग पीएसआईईसी वाले चंडीगढ़ के रेट्स लागू हों