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पड़ोसी के कत्ल में तीन को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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विनोद शर्मा - पटियाला
नाभा के गांव रामगढ़ निवासी पड़ोसी कुलदीप के कत्ल के मामले में कोर्ट ने हेमराज, गुरमेल सिंह और लखबीर सिंह उर्फ लखी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सेशन जज संजीव बेरी ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। गरीब दास और परमजीत कौर को बरी कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ कुलदीप की पत्नी रणजीत कौर ने शिकायत दी थी। रणजीत कौर ने बताया कि उसके पति कुलदीप के हेमराज की पत्नी से अवैध संबंध थे।
इसके कारण पड़ोसियों का झगड़ा पति से हुआ था। राजीनामे के बाद 6 जनवरी 2010 को पड़ोसी उसके घर हथियार साथ लेकर घुस आए और पति पर हमला कर दिया। पति के मरने के बाद आरोपी उसके शव को घसीटकर बाहर खींच कर लाए थे। पुलिस ने 6 जनवरी 2010 को नाभा में मामला दर्ज किया था।