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भाई के कत्ल के आरोपी को दस साल की कैद

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पटियाला
गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला सेशन जज राज शेखर अत्री ने जसोमाजरा निवासी गुरसेवक सिंह को 10 साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है। आरोपियों के खिलाफ मां करनैल कौर ने शिकायत दी थी।
मां ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गगनदीप धार्मिक ख्याल का था और जगराता करता था। गुरसेवक सिंह हेअर ड्रेसिंग का काम करता था। गगनदीप भाई की हरकतों से परेशान रहता था और उसने कैंची से गगनदीप पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने 7 अक्टूबर 2011 को थाना भादसों में मामला दर्ज किया था।
22 किलो अफीम तस्करी में अतिरिक्त सेशन जज राजिंदर अग्रवाल ने फतेहगढ़ के गांव दुलवां खेड़ी नौहर सिंह निवासी अवतार सिंह को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 2 लाख रुपए जुर्माना न देने पर 2 वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। आरोपी जिस एमपी के नंबर की गाड़ी से आ रहा था। गांव रोहटी के पास पुलिस ने उससे नशीला पदार्थ जब्त किया था।