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पीसीएस भर्ती घोटाला के मामले में सुनवाई टली

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पटियाला
अदालत में चल रहे बहू चर्चित पंजाब लोक सेवा कमीशन पीसीएस ज्युडीशियल भर्ती घोटाले मामले में बुधवार को सभी आरोपी पेश हुए। अदालत में बुधवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा एक याचिका दायर की हुई है। जिस पर अभी फैसला आना बाकी है।
मामले की सुनवाई आगे डाल दी है। वर्णनीय है कि पंजाब लोक सेवा कमीशन के पूर्व चेयरमैन रविंद्रपाल सिंह के कार्यकाल के दौरान पीपीएसई में पीसीएस ज्युडीशियल की भर्ती में घोटाला हुआ था और पीसीएस ज्युडीशियल की भर्ती के दौरान 10 व्यक्ति भर्ती हुए थे। बाद में विजिलेंस ने भर्ती होने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल की थी। जांच के बाद उसमें कई कमियां पाई गई और विजिलेंस ने भर्ती होने वाले 10 व्यक्तियों के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
जेल में मोबाइल रखने के आरोप में सजा
पटियाला। जेल में मोबाइल रखने के मामले में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट दीपिका की अदालत ने आरोपी अंकुश निवासी बिशन नगर, पवन कुमार निवासी ज्ञान कॉलोनी सूलर और जगजीत सिंह निवासी लुधियाना को 5-5 महीने की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 1 अगस्त 2013 में थाना त्रिपड़ी में मामला दर्ज किया था
नशीली गोलियों के मामले में 10 वर्ष कैद
पटियाला। नशीले पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज एनएस गिल की अदालत ने आरोपी जसपाल सिंह निवासी रागोमाजरा बनूड़ को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उक्त आरोपी को 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को अलग से 1 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस पार्टी ने चेकिंग के दौरान सेल टैक्स बैरियर बनूड़ में नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी से 2700 नशीली गोलियां बरामद की। पुलिस ने 25 दिसंबर 2010 को मामला दर्ज किया।