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हत्या का आरोपी बरी

8 वर्ष पहले
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अजमेर - एडीजे कोर्ट ने बुधवार को एक हत्या के आरोपी युवक को बरी कर दिया। पाल बिछला निवासी हरीश शर्मा ने 22 अगस्त 2010 को अलवर गेट थाने में एक लिखित शिकायत पेश की थी कि उसकी मां भगवती देवी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जांच में हरीश को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 201 मुकदमा दर्ज करते हुए 26 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकरण में 25 गवाह अदालत में पेश किए गए। लेकिन पुलिस कोर्ट में हत्या के कारणों को सिद्ध नहीं कर पाई। हरीश की ओर से वकील प्रीतम सिंह सोनी, राकेश जैन व जिनेश सोनी ने पैरवी की।