- Hindi News
- एलएमवी लाइसेंसधारी ट्रैक्टर चलाने के लिए अधिकृत
एलएमवी लाइसेंसधारी ट्रैक्टर चलाने के लिए अधिकृत
भास्कर न्यूज - अजमेर
जिला उपभोक्ता मंच ने एक परिवाद को स्वीकार करते हुए लाइट मोटर व्हीकल ((एलएमवी)) लाइसेंसधारी व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाने के लिए अधिकृत माना है।
मंच के समक्ष इस आशय का परिवाद समरथपुरा ((गोविंदगढ़)) निवासी सुल्तान सिंह ने दायर किया था। जिसमें अदालत ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह में प्रार्थी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर के क्लेम की राशि 61 हजार 200 रुपए 9 फीसदी ब्याज तथा डेढ़ हजार रुपए परिवाद खर्च के अदा करें। परिवादी ने वकील सूर्य प्रकाश गांधी के जरिए पेश परिवाद में बताया कि उसका ट्रैक्टर फरवरी 13 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मरम्मत में खर्च राशि के लिए पेश क्लेम को कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थी ट्रैक्टर चलाने के लिए अधिकृत नहीं है।
मंच के अध्यक्ष गौतम प्रकाश शर्मा, सदस्य वीके मेहता व श्रीमती ज्योति डोसी के समक्ष प्रार्थी के वकील ने तर्क पेश किया कि एलएमवी लाइसेंसधारी व्यक्ति 7 हजार 500 किलोग्राम वजन वाला हल्का वाणिज्यिक व परिवहन वाहन चलाने के लिए अधिकृत है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर का वजन केवल एक हजार 795 किलोग्राम ही है लिहाजा यह एलएमवी की श्रेणी में आता है। मंच ने वकील के तर्कों से सहमत होते हुए कंपनी को क्लेम के साथ अन्य राशि भी अदा करने के आदेश दिए हैं।