पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • नीलामी वाले भूखंडों को राहत

नीलामी वाले भूखंडों को राहत

8 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज. अजमेर
नगरीय विकास विभाग ने निकायों द्वारा नीलामी में दिए गए भूखंडों में दस साल की निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने वाले खरीददारों को राहत दी है।
विभाग ने आदेश में कहा है कि नीलामी में खरीदे गए भूखंडों में दस साल की अवधि में निर्माण कराना आवश्यक है, लेकिन कई खरीददारों ने निर्माण नहीं कराया। ऐसे खरीददारों के लिए भवन की निर्माण अवधि बढ़ाकर 31 अवधि तक बढ़ा दी गई है। नियमानुसार खरीदार से राशि वसूल की जाएगी। इसी प्रकार भूखंड आवंटन वाले प्रकरणों में भी यहीं प्रकिया अपनाई जाएगी। आदेश में कहा है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा, लेकिन पुराने निस्तारण किए गए प्रकरणों को नहीं खोला जाएगा। 31 जनवरी 2014 तक जमा हुए आवेदनों का निस्तारण 31 मार्च 2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने तक किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने नीलामी अथवा आवंटन में भूखंड लेने वालों को राहत प्रदान की है, लेकिन निस्तारित प्रकरणों में राहत देती तो लोगों को काफी राहत मिलती। मालूम हो कि अजमेर विकास प्राधिकरण की पंचशील, पृथ्वीराज नगर योजना में कई आवासीय भूखंड ऐसे हैं, जिनमें अभी तक निर्माण नहीं किया है। ऐसे लोगों को इस आदेश से राहत मिलेगी।