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प्रसंज्ञान पर दुबारा सुनवाई के आदेश

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - अजमेर
दहेज प्रताडऩा के एक मामले में ससुर पर लगाए गए आरोप व निचली अदालत द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान के खिलाफ दायर निगरानी याचिका को मंजूर करते हुए एडीजे कोर्ट ने प्रकरण रिमांड करते हुए दुबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा के वकील बृजेश कुमार पांडे के अनुसार निचली अदालत ने कैलाश चंद की पुत्रवधू पंचशील निवासी शैली शर्मा की ओर से दर्ज कराए गए
दहेज प्रताडऩा के मामले में पति मनीष शर्मा सहित कैलाश के खिलाफ धारा 498 ए व 406 के तहत प्रसंज्ञान लिया था।