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डाउनलोड करेंअजमेर - टाटा सूमो के चालक को नशीला पदार्थ खिला बेहोशकर उसकी गाड़ी ले जाने के मामले में आरोपी मैनपुरी, यूपी निवासी रविंद्र सिंह यादव और उसके भाई चतुर बहादुर सिंह यादव को एडीजे कोर्ट ने तीन साल छह माह की कैद से दंडित किया है।
न्यायाधीश चक्रवर्ती माहेचा ने दोनों आरोपियों पर ढाई-ढाई हजार रुपए जुर्माना भी किया है। आरोपी रविंद्र यूपी पुलिस में कांस्टेबल रहा बताते हैं। अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान के अनुसार 3 जनवरी 1999 को जेएलएन अस्पताल में बांसवाड़ा निवासी अजीज खान ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था। अजीज ने पुलिस को बताया कि वह अपनी टैक्सी टाटा सूमो लेकर बांसवाड़ा बस स्टैंड पर खड़ा था। एक व्यक्ति वहां आया और खुद को माही डेम पर ओवरसियर बताते हुए एक अन्य टैक्सी ड्राइवर के बारे में पूछा। वह टैक्सी ड्राइवर कहीं गया हुआ था।
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