पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • कोर्ट ने इब्राहिम मां बाप को सौंपा

दरगाह परिसर से अपहृत इब्राहिम को कोर्ट ने मां-बाप को सौंपने का दिया आदेश

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

अजमेर - दरगाह परिसर से 26 जून 2010 को अपहृत बालक इब्राहिम को कोर्ट के आदेश से पुलिस ने उसके मां-बाप के हवाले कर दिया। इब्राहिम को लेकर उसके पिता वजीर खां और मां विध्या ने दरगाह जियारत की, जहां गरीब नवाज सूफी मिशन सोसायटी सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बच्चे को आगरा से अजमेर लाने वाले पुलिस अधिकारियों का अभिनंदन किया।

गरीब नवाज सूफी मिशन सोसायटी के अध्यक्ष शेखजादा जुल्फिकार चिश्ती ने बताया कि इस मौके पर अंजुमन सैयद जादगान के अध्यक्ष अल्हज सैयद हसामुद्दीन नियाजी ने थाना प्रभारी विजय सिंह, जांच अधिकारी भंवरलाल शर्मा को माला पहना कर स्वागत किया और कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर डॉ अजयसिंह, सरदार जोगेन्द्र सिंह दुआ, हाजी सरवर सिद्दीकी, नरेश पाटनी, अस्मत बीबी, सैयद आले हुसैन, सैयद अबु तालिब सहित अन्य लोग मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि एसपी के निर्देश पर दरगाह थाना के एएसआई भंवरलाल ने मय दल के आगरा पहुंच कर इब्राहिम को आगरा में धोबी घाट इलाके में अनाथ आश्रम के पास रहने वाले राकेश पुत्र जगन्नाथ के घर से बरामद किया था। अदालत ने गुरुवार को बच्चे को उसके माता-पिता को सौंपने के आदेश जारी किए थे।