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- ६० साल के लोगों को अस्पतालों में नहीं लगना पड़ेगा लाइन में
६० साल के लोगों को अस्पतालों में नहीं लगना पड़ेगा लाइन में
अजमेर - राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। यह आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ((ग्रुप-2)) विभाग के संयुक्त शासन सचिव चुन्नी लाल कायल ने जारी किए।
उक्त आदेश जारी होने के बाद चिकित्सा विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वालों को निशुल्क चिकित्सा एवं जांच सुविधा मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र व राज्य में रेलवे, रोडवेज, आयकर, बैंक एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधा के लिए 60 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की है। राज्य के अस्पतालों में ही 65 वर्ष की आयु सीमा के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता था। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ ((कॉलेज शिक्षा)) के प्रचार मंत्री सेवानिवृत वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एपी माथुर ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लगातार पत्र लिखकर अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों आयु सीमा 65 के बजाए 60 वर्ष निर्धारित कर सुविधाएं सुलभ करवाने की मांग की थी।
माथुर ने बताया कि उक्त आदेश के बाद 60 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को पर्ची शुल्क राशि 5 रुपए नहीं देनी होगी। जांच व उपचार निशुल्क होगा। इसी प्रकार इन्हें आउट डोर में लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा एवं वरिष्ठ नागरिकों की विंडो से दवा मिल सकेगी।