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तंबाकू उत्पादों के बोर्ड हटाने की समझाइश
भास्कर न्यूज. अलवर
चिकित्सा विभाग की टीम ने बुधवार को शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में तंबाकू के उत्पादों को प्रोत्साहित करने वाले बोर्ड हटाने के लिए दुकानदारों से समझाइश की। इस दौरान दुकानदारों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी और यह भी कहा गया कि यदि पांच दिन में बोर्ड न हटाए तो कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके मीणा के नेतृत्व में टीम ने दुकानदारों को बताया कि तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन या प्रदर्शन कर उन्हें बढ़ावा देना तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम ((कोटपा)) 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है। इसमें एक से पांच साल की सजा तथा एक से पांच हजार रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों का ही प्रावधान है। डॉ. जालम सिंह ने बताया कि तंबाकू विक्रेताओं को आग्रह किया कि पांच दिन में सभी प्रकार के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, डिस्पले आदि को दुकानों से हटा लें। नहीं हटाने पर कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
दुकानों के लिए क्या है प्रावधान
तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम ((कोटपा)) 2003 की धारा 5 में तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली की दुकान पर 20’45 सेमी काले अक्षरों में सफेद पृष्टभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं, जिसके ऊपरी भाग में 20’15 चौड़े भाग पर तंबाकू से कैंसर होता है लिखा होना चाहिए। उस बोर्ड पर सिर्फ तंबाकू पदार्थों की सूची लगा सकते हैं। तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड ब्रांड का नाम, चित्र रंगीन तथा बोर्ड चमकदार ((बिजली युक्त)) नहीं होना चाहिए ।
ञ्चचिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने दी पांच दिन बाद कार्रवाई की चेतावनी