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तंबाकू उत्पादों के बोर्ड नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई
अलवर. चिकित्सा विभाग के दल ने गुरुवार को भगत सिंह सर्किल क्षेत्र में दुकानों पर पहुंचकर तंबाकू उत्पादों की प्रचार सामग्री नहीं लगाने के लिए समझाइश की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. मीणा गुरुवार दोपहर चिकित्सा दल के साथ भगत सिंह सर्किल स्थित दुकानों पर पहुंचे और तंबाकू उत्पादों के प्रचार के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, डिस्पले सहित अन्य प्रचार सामग्री हटाने के लिए दुकानदारों को समझाया। उन्हें नहीं हटाने पर कार्रवाई की भी हिदायत दी। दल में डॉ. जालम सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे।
नाबालिग को तंबाकू बेचना भी अपराध : डॉ. जालम सिंह ने दुकानदारों को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद दिखाई नहीं देने चाहिए और उस पर कैंसर युक्त फोटो होनी चाहिए। शिक्षण संस्था प्रधान को भी इस संबंध में बोर्ड लगाना आवश्यक है।
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