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हत्या के मामले में आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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अलवर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 अलका शर्मा ने सामोला निवासी जोमदीन उर्फ गिज्जू पुत्र बीरबल खां को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के अनुसार सामोला निवासी रसमीन खां ने अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 फरवरी 2010 को दोपहर तीन बजे वह अपने भाई आमीन के साथ मेगा हाईवे स्थित सामौला चौक से मोबाइल रिर्चाज करवा कर लौट रहा था। रास्ते में सामौला चौक के पास खाली पड़ी मंदिर माफी की जमीन के पास से जोमदीन आ रहा था। जोमदीन को देख कर आमीन ने उससे अपने 65 हजार रुपए का तकादा किया। इस पर जोमदीन ने पैसे देने से इंकार कर दिया और झगड़ा करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने पर जोमदीन ने आमीन के पेट में चाकू घोंप दिया। बाद में जयपुर ले जाने के दौरान रास्ते में आमीन की मृत्यु हो गई थी।