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धारा 498 ए का दुरुपयोग कर रही है पुलिस

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - अलवर
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाडकुमारी जैन ने कहा कि प्रदेश में पुलिस धारा 498ए का दुरुपयोग कर रही है। यह दहेज नहीं बल्कि उत्पीडऩ की धारा है। उत्पीडऩ के मामले भी इस धारा में दर्ज होने चाहिए, लेकिन उत्पीडऩ के अधिकांश मामलों में पुलिस का जोर समझौता कराने में होता है। जैन मंगलवार को यहां पत्रकारों से बात कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि कई मामले ऐसे आते हैं जिनमें शादी के नाम पर यौन शोषण किया जाता है इस पर रोक लगाने के लिए इसे धारा 498 ए में उत्पीडऩ को भी शामिल किया गया। इसमें किसी वकील की भी जरूरत नहीं है फिर भी मजिस्ट्रेट फरियादी को वकीलों के साथ आने की नसीहत देकर फाइलें फेंक रहे हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा और महिला उत्पीडऩ के मामलों में अलवर का जयपुर के बाद प्रदेश में दूसरा स्थान है। आयोग को अब तक मिले 6500 मामलों में से 360 मामले अलवर जिले के हैं। आईएएस अफसर बीबी मोहंती मामले पर उन्होंने कहा कि पीडि़ता ने आयोग ने पीडि़ता की शिकायत पर संज्ञान लिया है। कई बार सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करना कठिन होता है। ऐसे में पीडि़ता से मिलकर कार्रवाई की जाएगी।