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स्कूलों को बतानी होगी शिक्षकों की योग्यता
अलवर. निजी स्कूलों को अब अध्यापकों के नाम और योग्यता सहित तमाम बिंदुओं का ब्यौरा देना होगा। राज्य सरकार ने फीस निर्धारण के लिए नया प्रारूप तैयार कर जिला शिक्षाधिकारियों को भिजवाया है। प्रारूप में स्कूल का नाम, क्षेत्र, खुद की भूमि, भवन, पुस्तक, कमरों की संख्या और माप, कक्षावार छात्रों की संख्या, मान्यता का प्रमाण, सभी प्रकार के शुल्क सहित 18 बिंदुओं को शामिल किया गया है। स्कूलों को यह सूचना वर्तमान और पिछले दोनों शैक्षणिक सत्रों की अलग-अलग देनी होगी। आरटीआई प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि सभी बीईईओ को नए प्रारूप की प्रति भिजवा दी गई है।
निजी स्कूलों को यह भी स्पष्ट किया है कि एडमिशन फार्म का शुल्क 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इससे अधिक राशि वसूल की जाती है तो वह मुनाफा अर्जित करने की श्रेणी में शामिल होगी।