दो तरह की रिपोर्ट पर तहसीलदार को नोटिस
अलवर. गुरुवार को हुई जिला जन अभाव अभियोग एवं निराकरण समिति की बैठक में 27 प्रकरणों पर विचार विमर्श कर 9 प्रकरणों का निस्तारण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत डाबडबास में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण में तहसील द्वारा पूर्व रिपोर्ट में अतिक्रमण नहीं होना मानने तथा दूसरी रिपोर्ट में अतिक्रमण मानने का प्रकरण गंभीरता से लिया गया, जिस पर जिला कलेक्टर आरएस जाखड़ ने संबंधित तहसीलदार को 17 सीसी का नोटिस जारी करने एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने नारायणपुर ढाणी में 10 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के तहसीलदार को निर्देश दिए। साथ ही गांव भड़कोल में आराजी की पैमाइश कराने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सत्यनारायण शर्मा द्वारा कृषि भूमि का नामांतरण करने के प्रकरण में मालाखेड़ा के तहसीलदार को कानूनगो के खिलाफ 17 सीसी की कार्यवाही करने एवं शीघ्र विरासत खोलने के निर्देश दिए। साथ ही सालोली उपकेन्द्र की एएनएम विमला पाटोदिया द्वारा 18 वर्ष का फिक्सेशन एवं फिक्सेशन एरियर नहीं मिलने की शिकायत पर रैणी ब्लॉक के कनिष्ठ लिपिक अशोक मिश्रा को चार्जशीट देने के निर्देश भी दिए।