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नि:शुल्क प्रवेश की सूचनाएं अपलोड करने के आदेश

7 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा . शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में निशुल्क प्रवेश कर पढ़ाई करने वाले बच्चों के संबंध में विभागीय वेब पोर्टल पर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूलों को 4 फरवरी तक का समय दिया है। कार्यक्रम अधिकारी सूरज पाटीदार ने बताया कि जिन स्कूलों में अब तक कार्रवाई नहीं की है, उन्हें 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी स्तर पर अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई समस्या आती है तो इस संबंध में उनसे संपर्क किया जा सकता है।





बांसवाड़ा - शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में निशुल्क प्रवेश कर पढ़ाई करने वाले बच्चों के संबंध में विभागीय वेब पोर्टल पर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूलों को 4 फरवरी तक का समय दिया है। यह जानकारी कार्यक्रम अधिकारी सूरज पाटीदार ने दी।