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२ तस्करों को 10 साल कैद

8 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने बुधवार को दो डोडा चूरा तस्करों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को एक-एक लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रणवीरसिंह आसिया ने 10 गवाह व 37 दस्तावेज प्रस्तुत कर दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। प्रकरण के अनुसार 1 जुलाई, 2010 को कोटड़ी पुलिस ने सवाईपुर तिराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान मांडलगढ़ की तरफ से एक जीप आई। पुलिस को देख चालक उसे वापस ले जाने लगा।
पुलिस को शंका हुई तो जीप का पीछा कर उसे पकड़ा। तलाशी के दौरान जीप में पांच बोरों में 249 किलो डोडा चूरा मिला। जिसे बरामद कर तस्करी के आरोप में चालक तेजसिंह पुत्र भगवतसिंह राजपूत निवासी तापू ((ओसियां-जोधपुर)) व ग्यारसीलाल पुत्र मांगीलाल सुथार निवासी जावी ((नीमच-एमपी)) को गिरफ्तार किया। बाद में दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। न्यायाधीश ने बुधवार को दोनों को डोडा चूरा तस्करी का दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।