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निरस्त भूखंडों पर निर्माण अवधि 31 तक बढ़ाई
भीलवाड़ा. नीलामी व आवंटित भूखंड पर निर्धारित समयावधि में मकान निर्माण नहीं करने पर निरस्त हुए भूखंड मालिकों को राज्य सरकार ने राहत दी है। यूडीएच विभाग ने निरस्त हुए भूखंडों पर भवन निर्माण अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय उज्ज्वल राठौड़ द्वारा 20 जनवरी को जारी आदेशानुसार 31 जनवरी तक भवन निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन करने पर ही छूट मिलेगी।
यह छूट 31 मार्च या लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक जारी रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया कि 31 जनवरी तक जमा हुए आवेदनों का निस्तारण भी संबंधित निकाय को 31 मार्च या लोस चुनाव आचार संहिता से पहले तक करना है। यूडीएच के एक अन्य आदेश में यूआईटी, नप या आवासन मंडल द्वारा आवंटित मकानों की मासिक किश्तें समय पर जमा नहीं कराने वालों को ब्याज व पेनल्टी में छूट की समयावधि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है।