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डोडा चूरा तस्कर को 10 साल कैद

7 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा. डोडा चूरा तस्करी के एम मामले में पकड़े गए व्यक्ति को एनडीपीएस कोर्ट ने दस साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, काछोला पुलिस द्वारा 17 अगस्त, 2010 को गश्त के दौरान एक वैन पकड़ी गई। जिसमें 218 किलो डोडा चूरा 9 बोरियों में भरा पाया गया। ड्राइविंग कर रहा वैन मालिक वफात अली पुत्र बरकत अली बिसायती निवासी काछोला को मौके से पकड़ लिया गया था। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रणवीर सिंह आसिया ने इस मामले में कोर्ट में 11 गवाह व 45 दस्तावेज पेश किए। वफात को दस साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही उसके दो साथी कैलाश धाकड़ रायती ((बेगूं)) व सप्लायर रमेश धाकड़ अनेड़ ((सिंगोली-नीमच)) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।