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जिला अस्पताल कैंटीन पर धूम्रपान, बनाया चालान
भास्कर न्यूज - भीलवाड़ा
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने व सामग्री बेचने पर अंकुश लगाने के लिए कानून बने, परंतु कार्रवाई करने में अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम ((कोटपा)) के तहत 31 दिसंबर, 2013 तक 132 चालान काटे हैं। इनसे 24 हजार ८०० रुपए का जुर्माना वसूला गया। जबकि स्थिति यह है कि ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है, जहां धूम्रपान करते कोई न मिले। गुरुवार को इस अधिनियम की पालना के लिए गठित स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कलेक्ट्रेट में होनी है। इससे पहले बुधवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर संजय सिंह ने जिला अस्पताल की कैंटीन पर धूम्रपान सामग्री बेचने पर संचालक का चालान बनाया। इस कार्रवाई में कैंटीन संचालक से २०० रुपए का जुर्माना वसूला गया।