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एक्ट में दिए गए थे प्राप्त होने वाले फंड्स संबंधी निर्देश

7 वर्ष पहले
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इस एक्ट की दफा-8 में यह लिखा गया था कि सभा के फंड्स नीचे लिखे तरीके से रखे जाएंगे। 1. कैपिटल एकाउंट में ((क)) कैपिटल एकाउंट में जमा करने के लिए बीकानेर गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई रकमें। ((ख)) सभा के सरपरस्तों, उप कार्यों तथा ‘लाइफ’ मेंबरों द्वारा प्रदान की गई रकमें। ((ग)) रुपए 1000 या उससे ज्यादा की उन लोकोपकारियों से प्राप्त हुई रकमें जो सभा के मेंबर न हों। 2. सालाना खर्च चलाने के लिए- ((क)) बीकानेर गवर्नमेंट, किसी म्यूनिसिपैलिटी या किसी दूसरी पब्लिक या प्राइवेट संस्था द्वारा दी गई साला ग्रांट। ((ख)) सभा के साधारण मेंबरों के चंदे। ((ग)) रुपए 1000 से कम की उन लोकोपकारियों से प्राप्त हुई रकमें जो सभा के मेंबर न हों। ((घ)) सभा की इनवेस्टमेंट पर वसूल सूद या सभा की जायदाद की दूसरी आमदनी। ((ड)) तमाम दूसरी आमदनी जो सभा के उसके काम के दौरान प्राप्त हो।
एक्ट की दफा-9 में यह लिखा गया था कि सदन और आश्रम बनाने के लिए सभा के कैपिटल एकाउंट में से किसी माली साल में किसी वक्त भी ऐसी रकम न निकाली जाएगी जो उस साल के इकट्ठे हुए चंदे के 50 फीसदी से ज्यादा न हो- सिवाय उस सूरत में जबकि गवर्नमेंट की मंजूरी पहले ही हासिल कर ली गई हो। दफा-10 में यह अंकित था कि ‘अशक्त पोषक सभा’ की कुल पुनरावर्तक या अपुनरार्वतक आमदनी बीकानेर के इनकम टैक्स एक्ट के अधीन टैक्स की अदायगी से मुस्तसना होगी। दफा-11. ऐसे नियमों का ध्यान रखते हुए जो बीकानेर गवर्नमेंट इस संबंध में बना कर सदनों या आश्रामों को तामीर के लिए तैयार किया गया तमाम इमारती सामान राज के आयात कर की अदायगी से मुफ्तसना होगा। दफा-12. ‘अशक्त पोषक सभा’ के हिसाब-किताब को इस ढंग से रखा जाएगा जो अकाउंटेंट जनरल रियासत बीकानेर हर माली साल के अंत पर उसका सालाना ऑडिट करवाएंगी। ((लगातार))