चोरी के जुर्म में एक वर्ष की सजा
श्रीगंगानगर - 13 वर्ष पूर्व हुई चोरी के एक प्रकरण में न्यायालय ने एक व्यक्ति को सजा सुनाई है। यह निर्णय एसीजेएम ((संख्या-2)) ने सुनाया। इसमें दोषी ललित कुमार निवासी चांदनी चौक, पुरानी आबादी को एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ललित कुमार के खिलाफ 4 नवंबर 2000 को लॉ स्टूडेंट चरणजीत सिंह निवासी बांडा ((अनूपगढ़)) ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार ललित कुमार उसके कमरे में आकर पर्स चोरी कर ले गया। इसमें 800 रुपए थे।
चोरी के जुर्म में एक वर्ष की सजा