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अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुपस्थित, पर्यटन सचिव रखें सरकार का पक्ष
जयपुर - हाईकोर्ट ने लोकल लेवल गाइड भर्ती 2012 से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल के कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताते हुए पर्यटन सचिव को गुरुवार को अदालत में तलब किया है। अदालत ने कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता कोर्ट को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो पर्यटन सचिव सरकार की ओर से पैरवी करें। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह निर्देश विष्णु खंडेलवाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को उपस्थित होना था। नाराज कोर्ट ने पर्यटन सचिव को तलब किया।