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12 साल से जवाब नहीं, त्र 10 हजार हर्जाना
जयपुर - हाईकोर्ट ने 12 साल से लंबित याचिका में जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए जेडीए पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही जेडीए को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए जेडीसी को 30 जनवरी को अदालत में तलब किया है।
न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश भावना सोनी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने बताया कि याचिका में प्रार्थिया के विद्युत नगर स्थित मकान के गेट के मामले में जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए से जवाब मांगा, लेकिन जेडीए की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जबकि याचिका हाईकोर्ट में 2002 से लंबित है।