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डाउनलोड करेंजयपुर. जिला व सेशन न्यायालय जयपुर ने दारा सिंह एनकाउंटर केस के आरोपी निलंबित एएसपी अरशद अली की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि मामले में परिवादी सुशीला देवी सहित अन्य मुख्य गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं।
साथ ही पूर्व में जिला सेशन न्यायालय ने 19 अक्टूबर 2011 तथा हाईकोर्ट ने 21 मई 2013 को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में तब से 64 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं और तथ्यों व परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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