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आईओ के खिलाफ कार्रवाई करें एसपी

8 वर्ष पहले
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जयपुर - हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस में पीडि़ता के 164 के बयानों के बाद भी आईओ द्वारा 161 के बयान दर्ज करने व केस में लचर अनुसंधान करने पर कोटा के एसपी को निर्देश दिया कि वे जांच कर संबंधित थाना बूढ़ादीत के आईओ के खिलाफ कार्रवाई करें। न्यायाधीश केएस अहलूवालिया ने यह आदेश आरोपी मुकेश मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट पूर्व में भी कोटा पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जता चुकी है। मामले में पीडि़ता ने इस्तगासे के जरिए 4 अपै्रल, 2013 को कोटा के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आरोपी एक जनवरी, 2013 को उसकी मां की बीमारी की कहकर उसे मोटरसाइकिल से ले गया था।




उसे जयपुर लाकर उससे दुष्कर्म किया और बाद में उसे छोड़ दिया। मामले में पुलिस ने चालान में मुकेश व चौथमल को बाहर कर दिया। बाद में मुकेश मीणा ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई तो अदालत को मामले के तथ्यों से पता चला कि आईओ ने केस में लचर अनुसंधान किया।