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मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा

8 वर्ष पहले
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जयपुर - मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों को एक करोड़ दो लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा देने के निर्देश दिए। अधिकरण ने श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य विपक्षियों को निर्देश दिए कि मुआवजा राशि 1,02,41,900 रुपए में से अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि 50 हजार रुपए समायोजित कर शेष पर क्लेम याचिका पेश करने की तिथि 2 अपै्रल,10 से राशि प्राप्ति तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दें। अधिकरण ने यह आदेश बीना शर्मा व अन्य की क्लेम याचिका पर दिया। प्रार्थियों ने याचिका में कहा कि अनिल 7 दिसंबर, 09 को कार से जयपुर से कोटा जा रहे थे। एनएच-12 पर सोहेला मिर्च मंडी से आगे ट्रक ने कार को टक्कर मारी। इसमें अनिल की मौत हो गई।
सूचना न देने पर निगम पर त्र25 हजार हर्जाना
राजस्थान सूचना आयोग ने पार्क संबंधी मांगी गई सूचना नहीं देने पर नगर निगम पर 25 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया है कि जुर्माना राशि 30 दिन में आयोग में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भिजवाई जाए। मुख्य सूचना आयुक्त टी.श्रीनिवासन ने यह आदेश गुर्जर की थड़ी निवासी जगदीश चौधरी के परिवाद पर दिया। परिवाद में कहा कि लोक सूचना अधिकारी व आयुक्त ((उद्यान)) ने पार्कों के संबंध में अधूरी सूचना दी। बाद में अपीलीय अधिकारी के निर्णय के बाद भी सूचनाएं नहीं दीं।