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तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

8 वर्ष पहले
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जयपुर . महानगर की एडीजे कोर्ट ((18)) ने मार्च 2012 में आमेर थाने के बाहर युवक की हत्या करने के तीन अभियुक्तों कृष्ण कुमार मीणा, मदन व गजेन्द्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह आदेश दिनेश सैनी के पर्चा बयान पर दर्ज रिपोर्ट पर दिया।
दिनेश सैनी ने 5 मार्च, 2012 को एसएमएस अस्पताल में बयान दिया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आमेर थाने के बाहर कुछ लोगों ने रास्ता रोक रखा है और वहां भीड़ जमा है। वह, पवन व मुकेश सहित बाइक से पहुंचे तो वहां कृष्ण कुमार, मदन व गजेन्द्र ने 30-40 अन्य लोगों के साथ रास्ता रोक रखा था। गजेन्द्र व मदन ने पवन के हाथ पकड़ लिए और कृष्ण ने चाकू से वार किए। बाद में उन्होंने दिनेश को पकड़ लिया और कृष्ण ने उसके भी चाकू से वार किए। पवन की मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए।