एईएन की नियुक्ति निर्णय के अधीन
जयपुर - हाई कोर्ट ने जलदाय विभाग में जेईएन से एईएन की पदोन्नति में सिविल डिप्लोमा धारकों के अनुभव की गणना नियुक्ति तिथि से नहीं करने पर प्रमुख पीएचईडी सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव व पीएचईडी मुख्य अभियंता प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही जेईएन से एईएन पद पर नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश देवेन्द्र प्रसाद शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया।