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प्रार्थी को प्रीपीजी में शामिल करें : हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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जयपुर - हाईकोर्ट ने निम्स यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने वाले प्रार्थी अभ्यर्थी को राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी की प्रीपीजी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश देते हुए चिकित्सा विभाग व आरयूएचएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी व जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश फैसल पठान की याचिका पर दिया। याचिका में यूनिवर्सिटी के अध्यादेश 278 ((ई)),((जी)) के उस प्रावधान को चुनौती दी जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी या आरयूएचएस से एमबीबीएस करने वालों को ही प्रीपीजी के योग्य माना था। याचिका में कहा कि अध्यादेश के यह प्रावधान भेदभाव पूर्ण हैं क्योंकि यदि संस्थानिक आरक्षण माना जाए तो वह भी पचास प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता।
इस प्रावधान से सरकार द्वारा पारित अधिनियम से गठित निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रीपीजी परीक्षा में शामिल नहीं करना और उन्हें एमडी/एमएस कोर्स से वंचित करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए इस प्रावधान को संविधान विरुद्ध घोषित किया जाए।