- Hindi News
- नागर के दस्तावेज दिलवाने संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज
नागर के दस्तावेज दिलवाने संबंधी प्रार्थना-पत्र खारिज
जयपुर - जिला व सेशन न्यायालय ने पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ दुष्कर्म केस में पीडि़ता की कॉल डिटेल व सीबीआई से अन्य दस्तावेज दिलवाने संबंधी प्रार्थना-पत्रों को मंगलवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं किया है और आरोपी को आरोप नहीं सुनाए गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट सीबीआई को दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश नहीं दे सकती।
जमानत पर सुनवाई टली: हाईकोर्ट में नागर की जमानत अर्जी पर सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए टल गई।
परिवाद खारिज : एसीएमएम कोर्ट ((9)) ने पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ मानहानि व भड़काऊ भाषण देने संबंधी परिवाद को अपराध नहीं बनने के आधार पर खारिज कर दिया। परिवादी गुलशन बाघला ने कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि 27 मार्च, 2011 को उद्योग मैदान पर एक रैली में मंत्री नागर ने मिशन-72 के खिलाफ टिप्पणी की थीं। इसके अलावा भीड़ को उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। इसलिए उनके खिलाफ मानहानि व अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाए।