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निलंबित एएसपी सोनवाल की जमानत अर्जी खारिज

7 वर्ष पहले
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जयपुर - हाईकोर्ट ने अजमेर में थानों से बंधी वसूलने के मामले में निलंबित एएसपी लोकेश सोनवाल की जमानत अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने दिया। सोनवाल ने अर्जी में कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजेश मीणा को जमानत दे दी है, उन्हें भी जमानत दी जाए। जवाब में एसीबी ने कहा कि सोनवाल पांच महीने फरार रहे हैं और जमानत मिलने पर वे गवाहों को प्रभावित करेंगे, लिहाजा जमानत नहीं दी जाए।