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धोखाधड़ी मामले में ‘शेर’ के निर्माता की जमानत रद्द

7 वर्ष पहले
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जयपुर। महानगर की एडीजे कोर्ट (6) ने धोखाधड़ी केस में शेर फिल्म के निर्माता हीरेन गांधी की अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए जमानत-मुचलकों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने परिवादी सुरेन्द्र कालरा के जमानत निरस्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कहा कि आरोपी ने अनुसंधान में सहयोग नहीं किया है। नोटिस तामील होने के बाद न तो जवाब दिया और न ही कोर्ट में उपस्थित हुए, इसलिए अग्रिम जमानत निरस्त की जाती है।
अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि जयपुर में अष्ट विनायक सिने विजन की फिल्म शेर की शूटिंग के दौरान परिवादी ने 16 मई 2012 से 7 जुलाई 2012 तक सुविधाएं मुहैया कराई थीं। फिल्म निर्माता द्वारा परिवादी को खर्च राशि नहीं देने पर इसकी रिपोर्ट 19 सितंबर 2012 को जालूपुरा थाने में दर्ज कराई।
बाद में परिवादी को राशि भुगतान के लिए 79 लाख रुपए के चेक दिए। इस दौरान फरवरी 2013 में आरोपी की अग्रिम जमानत हो गई। लेकिन चेक बाउंस हो गए, जिस पर परिवादी ने अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।