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सूचना नहीं देने पर निगम पर त्र१० हजार हर्जाना
जयपुर - राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना मुहैया नहीं कराने पर आयुक्त ((विद्युत)) नगर निगम जयपुर पर दस हजार रु. हर्जाना लगाकर निर्देश दिया है कि यह राशि सूचना आयोग में जमा कराएं। आयोग ने यह आदेश जगदीश चौधरी के परिवाद पर दिया। परिवादी ने निगम से विद्युत जेईएन की नियुक्ति के संबंध मे सूचना मांगी थी, जो बिंदुवार मुहैया नहीं कराई, जिसे परिवादी ने सूचना आयोग में चुनौती दी।