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बुजुर्ग हजयात्री के रिश्तेदार को पंच या पार्षद से कराना होगा सत्यापन
जयपुर - हजयात्रा 2014 में 70 साल से अधिक उम्र के हजयात्री के साथ केवल करीबी रिश्तेदार ही जा सकेगा। बुजुर्ग हजयात्री के साथ आवेदन करने वाले सहायक को अपने पार्षद, पंच या सरपंच से यह प्रमाणित कराना होगा कि वह बुजुर्ग का करीबी रिश्तेदार है। तभी उसे आरक्षित कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उसे सेंट्रल हज कमेटी की ओर से निर्धारित शपथ पत्र भी देना होगा। स्टेट हज कमेटी की गुरुवार को हज हाउस में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
हजयात्रा 2014 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत शनिवार से होगी। बैठक में पिछली हजयात्रा की समीक्षा की गई। इसमें सामने आया कि बुजुर्ग हजयात्री के साथ बड़ी संख्या में अन्य लोग भी सहायक के रूप में चले जाते हैं। कमेटी के अध्यक्ष सलीम कागजी ने कहा कि इस बार सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायक के रूप में केवल करीबी रिश्तेदार को ही मौका मिले। इस कारण 70 साल से अधिक उम्र के हजयात्रियों को कवर नंबर फॉर्मों की जांच के बाद ही जारी होंगे। कमेटी के सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी से कहा जाएगा कि हजयात्रा में सउदी एयरलाइंस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि स्टेट हज कमेटी के टीकाकरण व मेडिकल कैंप की व्यवस्थाओं की सेंट्रल हज कमेटी ने सराहना की है।
और इसे मॉडल मानते हुए अन्य स्थानों पर भी यहां के आधार पर ही सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कमेटी के सदस्य लियाकत अली, अलाउद्दीन आजाद, अब्दुल जब्बार, हातिम भाई बोहरा, गुलाम निजामुद्दीन, जेबा खान व अधिशासी अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा मौजूद थे।
स्टेट हज कमेटी की बैठक में लिया निर्णय, हजयात्रा के लिए आवेदन कल से