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खाल तस्कर संसारचन्द्र की जमानत अर्जी खारिज
जयपुर - हाईकोर्ट ने वन्यजीवों की खाल तस्करी के 2005 के मामले में आरोपी संसारचन्द्र को जमानत देने से इनकार करते हुए गुरुवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश केएस अहलूवालिया ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं और प्रथम दृष्टया लगता है कि वह वन्यजीवों की तस्करी में लिप्त है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दे सकते। इस मामले में पुलिस ने सह आरोपी हीरालाल से हुई पूछताछ के बाद जुलाई 2013 में प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया था। सह आरोपी हीरालाल ने पुलिस पूछताछ में आरोप लगाया था कि उसने वन्यजीवों की खाल खरीदकर उसे संसारचन्द्र को बेचा था।
मामले में अधीनस्थ अदालत से संसारचन्द्र की जमानत खारिज होने पर उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।