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लड़की से छेड़छाड़ की तो तीन साल की जेल : मिश्रा
डीबी स्टार.जोधपुर
एसीपी वेस्ट चंचल मिश्रा ने कहा कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ छेडख़ानी की तो सीधे तीन साल की जेल हो सकती है। इसलिए कॉलेज में पढऩे आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई का माहौल बनाए, न कि किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। वे बुधवार को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में महिला विधिक जागरूकता शिविर में बोल रही थी।
उन्होंने कहा कि कॉलेज में स्टूडेंट्स को उनके अभिभावक पढऩे भेजते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स असामाजिक तत्वों के संपर्क में आकर गलत राह अख्तियार कर लेते है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चे, ईमानदार और अनुशासित स्टूडेंट्स बनना चाहिए।
समारोह में कॉलेज के प्रिंसीपल अंशु सहगल ने कहा कि किसी भी छात्रा को छेडख़ानी संबंधी शिकायत करनी है तो इसके लिए अब शिकायत पेटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्राएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकतीं है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी छात्र को कॉलेज में बिना आई कार्ड के परमिशन नहीं दिया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए एक ही प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।
शास्त्रीनगर थाना एसएचओ खलील अहमद ने छात्रों को कौन से अपराध, किस श्रेणी में आते है और उसमें क्या सजा हो सकती है की जानकारी दी।
कार्यक्रम संयोजक जीआर बारोलिया ने स्वागत भाषण दिया। संगीता गोयल ने आभार जताया। शालिनी गर्ग ने संचालन किया।