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आसाराम मामले में बचाव पक्ष की चार्ज बहस पूरी
विधि संवाददाता. जोधपुर - नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के मामले में आरोपी आसाराम की सहयोगी शिल्पी व सेवादार शिवा की ओर से सोमवार को चार्ज बहस पूरी हो गई। मंगलवार को अभियोजन की ओर से बहस का जवाब दिया जाएगा। आरोपियों को अब 30 जनवरी को कोर्ट में पेश करना होगा। सेशन न्यायाधीश ((जोधपुर जिला)) मनोज कुमार की अदालत में आरोपी शिल्पी व शिवा की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा का कहना था कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दुष्कर्म के आरोप से नहीं जोड़ा सकता है। आरोपियों के विरुद्ध जेजे एक्ट का मामला भी नहीं बनता है। इसलिए दोनों आरोपियों को आरोप से मुक्त किया जाए। यौन उत्पीडऩ के मुख्य आरोपी आसाराम की ओर से पूर्व में ही चार्ज बहस पूरी की जा चुकी है। मंगलवार को लोक अभियोजक राजूलाल मीणा व परिवादी पक्ष के वकील प्रमोद कुमार वर्मा बचाव पक्ष की बहस का जवाब देंगे।
मामले की जेल में सुनवाई करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आवेदन का सोमवार को भी बचाव पक्ष की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।