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भंवरी हत्याकांड: सीबीआई पेश नहीं करना चाहती गवाहों की सूची

7 वर्ष पहले
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विधि संवाददाता. जोधपुर - एएनएम भंवरी के अपहरण व हत्या के मामले में सीबीआई फिलहाल कोर्ट में गवाहों की सूची पेश नहीं करना चाहती है। सीबीआई की ओर से मंगलवार को इस आशय का एक आवेदन अजा-जजा मामलात की विशेष अदालत में पेश किया गया है। इस आवेदन पर अदालत एक फरवरी को आदेश पारित करेगी। न्यायाधीश संजय कुमार ने अभियोजकों को 16 जनवरी तक उन तीन गवाहों के नाम बताने का निर्देश दिया था, जिनके सीबीआई बयान कराना चाहती है। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव और विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने मंगलवार को एक आवेदन दाखिल कर कहा कि सीबीआई व आरोपियों ने विचारण न्यायालय द्वारा तय किए गए आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। हाईकोर्ट ने निगरानी याचिकाओं में सुनवाई के बाद गत 18 दिसंबर को इन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिकाओं पर जल्द ही फैसला आने वाला है। सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। हाईकोर्ट से आदेश आने से पहले यदि गवाही शुरू होती है, तो तकनीकी कठिनाई आ सकती है। गौरतलब है कि निगरानी याचिकाएं पिछले करीब एक वर्ष से हाईकोर्ट में लंबित हैं। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमालसिंह चौधरी व राजेंद्र चौधरी का कहना था कि आरोपी पिछले दो साल से जेल में बंद हैं और अभी तक मामले की ट्रायल ही शुरू नहीं हुई है, इसलिए गवाहों को जल्द बुलाया जाए।