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हाईकोर्ट ने बीएसएफ को दिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठन के निर्देश

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल को एक अभ्यर्थी के कांस्टेबल जीडी पद पर चयन के मामले में स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने याचिकाकर्ता प्रदीप सिंह की ओर से अधिवक्ता जोगसिंह के माध्यम से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांस्टेबल जीडी पद के लिए आवेदन किया था। मेडिकल टेस्ट के बाद सीमा सुरक्षा बल के डॉक्टरों ने उसको दो बीमारियों ((टेरिजियम बोथ आईज और क्यूबिटस वेलगस बोथ एलबो)) से ग्रसित बताते हुए चयन के लिए अयोग्य ठहराया। साथ ही उसे सक्षम चिकित्सा अधिकारी से जांच करवाकर पुन: रिव्यू मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का मौका भी दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने ऑर्थोपीडिशियन डॉ.जीएस राठौड़ और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ.प्रदीप माहेश्वरी से जांच करवाई तो उन्होंने उसे प्रमाण पत्र जारी कर बताया कि उसे दोनों में से कोई बीमारी नहीं है। सरकारी डॉक्टरों का प्रमाण पत्र पेश करने के बावजूद याचिकाकर्ता को मेडिकल बोर्ड ने बिना कोई चिकित्सकीय परीक्षण किए फिर अयोग्य घोषित कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए। इस बोर्ड में बीएसएफ रिव्यू बोर्ड के चिकित्सकों सहित वे दोनों सरकारी डॉक्टर भी होंगे जिन्होंने याचिकाकर्ता की जांच की थी। बोर्ड के अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज प्राचार्य करेंगे।