पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • सुविधाएं मिलें तो पशुपालक बड़ली की जमीन पर शिफ्ट होने को तैयार

सुविधाएं मिलें तो पशुपालक बड़ली की जमीन पर शिफ्ट होने को तैयार

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
जोधपुर - राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए व नगर निगम को बड़ली में पशुपालकों के लिए प्रस्तावित मिल्कमैन कॉलोनी की जमीन पर 5 मार्च तक मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले पशुपालकों की तरफ से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि अगर जेडीए व निगम बड़ली में सड़क, सीवरेज, बिजली व पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करते हैं तो वे अपनी पशु डेयरियां शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमिताव रॉय तथा न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ में महेंद्र लोढ़ा की ओर से दायर जनहित याचिका पर जारी सुनवाई के तहत गुरुवार को पशुपालकों की ओर से एडवोकेट राजेंद्र कटारिया के माध्यम से शपथ पत्र पेश किया गया। याचिकाकर्ता महेंद्र लोढ़ा की ओर से एडवोकेट अशोक छंगाणी के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका पेश कर कहा गया था कि सरकार ने करीब एक दशक पूर्व हाईकोर्ट की ओर से और बाद में वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए जाने के बावजूद शहर के भीतर आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण करने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। पशु डेयरियों को शहर के बाहर शिफ्ट करने के प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। इस पर खंडपीठ ने पशुपालकों को 30 जनवरी तक बड़ली के अलावा अन्य पसंदीदा स्थानों की सूची पेश शपथ पत्र के साथ पेश करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कोर्ट में मौजूद जेडीए अधिवक्ता मनोज भंडारी और नगर निगम की ओर से पेश हुए एडवोकेट सीएस कोटवानी को निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई पर 5 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।



हाईकोर्ट ने जेडीए व निगम को 5 मार्च तक सुविधाएं जुटाने को कहा