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बीमा राशि 50 हजार देने के आदेश

8 वर्ष पहले
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कोटा - जीवन बीमा पॉलिसी की बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा राशि 50 हजार रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सुनीता के परिवाद पर बामला ((बारां)) के पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को दिए। फोरम ने मानसिक संताप के लिए 2 हजार एवं परिवाद व्यय के लिए 1 हजार रुपए के भुगतान के आदेश दिए। फोरम ने क्लेम राशि का भुगतान 2 माह के भीतर अदा करने को कहा है।