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आरटीई में शिथिलता के लिए निजी संस्था संचालकों का ज्ञापन
टोडारायसिंह - आर.टी.ई.एक्ट के अंतर्गत नियमों एवं फीस नियमों में शिथिलता प्रदान करने की मांग को लेकर उपखंड के सभी निजी शिक्षण संस्था के संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार औंकारमल चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। निजी शिक्षण संचालकों ने बताया कि आर.टी.ई.एक्ट में नियम व उपनियम आदि मध्य सत्र में जारी किए जाते हैं। इससे स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान समय पर लागू नहीं कर पाता है। नियामक आयोग की ओर से वर्तमान सत्र में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी अनुपालना करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हो रही है। फीस नियंत्रण के लिए तीन साल तक फीस नहीं बढ़ाने सहित अन्य कई दिशा-निर्देश अव्यवहारिक है।