हत्या के आरोपी को उम्र कैद
कार्यालय संवाददाता - टोंक
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने हत्या के आरोपी के आरोपी हयातपुरा निवासी दयाराम गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा ढाई हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक राजकुमार सुथार व पीडि़त के वकील सलीम सुरी ने बताया कि 14 फरवरी 2012 को प्रधान पुत्र भंवर लाल गुर्जर ने सआदत अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि 14 फरवरी 2012 को सुबह 11 बजे दयाराम ने प्रेमदेवी को गीताराम के मकान में बुला कर उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। फावड़े से सिर पर मारकर व गला दबा कर प्रेमदेवी की हत्या कर दी और शव को चारे के भूसे में छुपा कर दयाराम मौके से फरार हो गया था। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्जशीट पेश की। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक ने 20 गवाहों को पेश किए। प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी हयातपुरा निवासी दयाराम गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा ढाई हजार रुपए के
अर्थदंड से दंडित किया।