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सिरोही की आवासीय विद्यालय की पूर्व शिक्षिकाओं की याचिका खारिज

8 वर्ष पहले
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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने सिरोही जिले के विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों ((केजीबीवी)) से बर्खास्त संविदा पर लगीं शिक्षिकाओं की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सिरोही जिले में केजीबीवी जावाल की पूर्व शिक्षिका हेमलता व योगिता राठौड़, केजीबीवी बडग़ांव की पूर्व शिक्षिका नीरू कंवर और केजीबीवी गिरवर की पूर्व शिक्षिका सुमन चौधरी व पल्लवी तिवारी ने अदालत में प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से 8 अप्रैल 2010 को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें हटा कर उनके स्थान पर डेपुटेशन पर शिक्षिकाओं को लगा दिया गया था। अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता पीआर सिंह ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा परिषद के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश वैध हैं, क्योंकि नियमानुसार आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं को रात्रि विश्राम विद्यालय में ही करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता शिक्षिकाएं रात्रि में वहां नहीं मिली थीं। संविदा पर कार्यरत इन शिक्षिकाओं ने नियमविरुद्ध कार्य किया, इसलिए उनकी याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं।