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पैन कार्ड बनाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा
भास्कर न्यूज - बूंदी
सरकार पैन कार्ड बनाने के नियमों में बदलाव कर रही है। नए नियम तीन फरवरी से लागू हो जाएंगे। अब पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाएगी। पैन कार्ड के आवेदन के साथ पहचान का प्रमाण, जन्म दिन का प्रमाणपत्र और एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। अब आवेदन के साथ लगाई जाने वाली प्रति की मूल कॉपी का भी सत्यापन किया जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ((सीबीडीटी)) ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। अब पैन कार्ड बनाने के लिए पहचान और पते के साथ जन्म दिनांक के असली दस्तावेज भी पैन कार्ड सेंटर में दिखाने होंगे। पैन कार्ड सेंटर दस्तावेज की जांच कर उसे वापस कर देगा। सरकार की ओर से यह कदम पैन कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतों के चलते उठाया गया है। जन्म प्रमाण के लिए दसवीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट मान्य होगा। किसी के पास इन चीजों के नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी प्रपत्र को भरकर राजपत्रित अधिकारी या फिर वार्ड मेंबर से सत्यापित कराना होगा।
पहले क्या था: पहले पहचान पत्र देकर पैन कार्ड बनाया जा सकता था। एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की करंट पासबुक भी लगा देते थे।