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दो अफीम तस्करों को कैद, जुर्माना लगाया

8 वर्ष पहले
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प्रतापगढ़ - विशिष्ट न्यायाधीश ((एनडीपीएस)) ने अफीम तस्करी के मामले में शुक्रवार को दो अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। एक अभियुक्त को दस वर्ष की कैद, एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष २००८ में धोलापानी पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को बस से गिरफ्तार किया था। इस मामले में बनेडिय़ा कला ((अरनोद)) निवासी गोवर्धन लाल मीणा और मोतीलाल मीणा को यह सजा सुनाई गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुखराम मईड़ा ने 17 गवाह तथा 44 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने अभियुक्त गोवर्धन पर आरोप साबित मानकर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया व अभियुक्त मोतीलाल को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।



धोलापानी क्षेत्र में २००८ में बस में अफीम के साथ पकड़े गए थे अभियुक्त

यह था मामला

मामले के अनुसार 22 फरवरी 2008 की रात को धोलापानी पुलिस ने प्रतापगढ़ से जोधपुर जाने वाली प्राइवेट बस की तलाशी ली। बस में तलाशी किए जाने के दौरान सीट नंबर 20 व 21 पर दोनों अभियुक्त संदिग्ध दिखाई दिए। गोवर्धनलाल के बैग में 2 किलो 950 ग्राम और मोतीलाल के बैग से 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर थाना धोलापानी द्वारा एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया।